UP News Today: योगी सरकार का ऐतहासिक फैसला, पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया ये नियम
UP News Today: काफी समय से चल रही मानदेय को लेकर के सरकार और प्रांतीय रक्षक दल ( पीआरडी) दल के बीच गहमागहमी बनी हुई थी। जिसको लेकर के काफी बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है। आपको बता दें कि हम 7th पे कमीशन की सैलरी के मानदेय को लेकर के चर्चा कर रहें है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकरा को आदेश देते हुए कहा है कि पीआरडी जवानों को होगगार्डों के बराबर की सैलरी दी जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कहा है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का पूरी तरह से उल्लघन करता है। इसलिए सरकार जल्द ही इस समस्या का निराकरण करें। दसअसल बात ये हैें कि पीआरडी जवानों को होमगार्ड की तरह ही मानदेय नहीं प्राप्त हो रहा है जिसको लेकर पीआरडी जवानों ने आपत्ति दर्ज की है।
7th Pay Commission Salary
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि पीआरडी दल और होमगार्ड सेवाओं का गठन अलग-अलग विभागों के तहत किया जा रहा है, उनसे लोक शांति से संबंधिक कार्य व सेवाएं ली जाती है। आपको बता दे की पाआरडी के जवानों को साल 2013 तक 126 रूपये प्रतिदिन मानदेय मिलता रहा है जबकि होमगार्डों को 2009 से 210 रूपये मिल रहा है। वर्तमान समय में होमगार्डों के मानदेय की बात की जाएं तो वह 375 रूपये प्रतिदिन से बढ़ा करके 500 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ये साफ कहा जा सकता है कि होगगार्डों के साथ भेदभावपूर्ण व मनमानापूर्ण व्यवहार हो रहा है।इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह रक्षक होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के केस में होमगार्डों को पुलिस बल के जवानों के मिलने वाले मासिक वेतन के बराबर मानदेय देने का निर्देश दिया था। समय रहते ही सरकार इस पर बड़ा फैसला जल्द ही लागू कर सकती है।