UP सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 : 40000 पदों पर भर्ती सैलरी 35000
UP सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 : उत्तर प्रदेश सरकार आये दिन कोई न कोई सौगात बेरोजगारों के लिए लाती रहती है। काफी समय से बहुत से लोग इंतजार में थे एक भर्ती की जो काफी दिनों से इंतजार में थी। पिछली पोस्ट में भी हमने इस भर्ती से जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा की थी। उत्तर प्रदेश नगर निगम बोर्ड की तरफ से उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी भर्ती का रास्ता अब साफ कर दिया है। इसके लिए क्या आप भी योग्यता रखते है। तो इस पोस्ट के माध्यम से आइये जानते हैं कि इसके लिए आवेदन फांर्म की तिथि, पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और साथ ही बात करेगे आवश्यक दस्तावेज और वेतन के बारे में।

UP Safai Karamchari Bharti 2023 : उत्तर प्रदेश नगर निगम बोर्ड में यूपी सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 40000 रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना को जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आठवी पास महिला और पुरूष अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए जो योग्य हो आवेदन कर सकेेंगे। जो भी आने वाली भर्तियां हैं अगर हमे उनके बारे में पहले से जानकारी रहती है तो हमें उस भर्ती की तैयारी का पर्याप्त समय मिल जाता है इसिलिए हम आपकों इस पोस्ट के माध्यम से इस भर्ती के बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन की तिथि जारी कर दी गई है। तथा इसमें रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यार्थियों को नियमानुसार आरक्षण भी दिया जायेगी।
आयु सीमा : UP सफाई कर्मचारी के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष दी गई है तथा इसमें छूट के हिसाब से भी और उम्र की सीमा मिलेगी।
कुल पद : कुल पदों की बात की जाये तो इसमें 40000 पदों पर भर्ती होनी है।
शैक्षणिक योग्यता : इसमें महिला और पुरूष दोनो अभ्यार्थियों के लिए 8 वीं पास शैक्षणिक योग्यता रखी गई है।
संगठन का नाम : उत्तर प्रदेश नगर निगम बोर्ड
पद का नाम : UP सफाई कर्मचारी
वेतन : उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी का शुरूआती वेतन 11000 रूपये है। लेकिन आपकों बता दें कि सातवां वेतन आयोग के बाद से यह वेतन 30000 से 35000 तक पहुंच गया है।
आवेदन तिथि : Updated soon
चयन प्रक्रिया : यूपी सफाई कर्मी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास होना अनिवार्य है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगी। और इसके लिए केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही होने चाहिए।